नई दिल्ली। जस्टिस विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा उठाए गए मुद्दों को प्रकाशित, उनपर चर्चा और राजनीतिकरण को लेकर मीडिया पर रोक लगाने की मांग ठुकरा दी है।
जस्टिस विवाद में मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक की मांग –
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि यह सर्वोच्च न्यायालय रजिस्टी के रिकॉर्ड के बाद ही सुनवाई के लिए मामले की जांच करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में न्यायाधीशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर किसी तरह के बहस, चर्चा और राजनीतिकरण को रोकने के लिए तत्काल मीडिया पर रोक लगाने की मांग की गई है।
12 जनवरी को मीडिया के सामने आए थे चार न्यायाधीश –
12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ न्यायाधीरों ने सर्वोच्म न्यायालय की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर मनमानी का आरोप लगाया था। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने आए हो। सुप्रीम कोर्ट के चार न्यायाधीश- जस्टिस चेलमेश्वर, जस्टिस मदन लोकुर, जस्टिस कुरियन जोसेफ, जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया से बात कर सुप्रीम कोर्ट के प्रशासन पर आरोप लगाया था।