नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आधार लिंकिंग के मामले में लोगों को बड़ी राहत दी है। अब छोटी बचत योजनाओं के लिए आधार लिंकिंग डेडलाइन( बायोमेट्रिक पहचान) देने की डेडलाइन बढ़ा दी गई है।
इन छोटी बचत योजनाओं में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम और किसान विकास पत्र प्रमुख रूप से शामिल हैं। अब इन योजनाओं से आधार को जोड़ने की नई डेडलाइन 31 मार्च 2018 है।
बेनामी सौदों और ब्लैकमनी के लिए हुआ ऐसा-
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकारी योजनाओं के लिए आधार नंबर जमा कराने की डेडलाइन को 31 दिसंबर 2017 से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दिया गया है। सरकार ने बैंक जमाओं के साथ-साथ बेनामी सौदों और ब्लैकमनी को समाप्त करने के लिए मोबाइल फोन और कई अन्य सुविधाओं के लिए भी आधार को अनिवार्य किए जाने पर जोर दिया है।
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जमाकर्ता को अपना बैंक अकाउंट खोलने और सर्टिफिकेट के लिए अपनी आधार डिटेल देना होगी। इसके पहले, हर उस जमाकर्ता को, जिसने ऐसी जमा राशि के लिए आवेदन के समय अपनी आधार संख्या नहीं दी थी, 31 दिसंबर 2017 से पहले अपनी आधार डिटेल उपलब्ध करवाना थी।
अक्टूबर में ‘आधार’ हुआ था अनिवार्य-
अक्टूबर महीने के दौरान सरकार ने 12 डिजिट के आधार नंबर को सभी छोटी बचत योजनाओं जैसे कि पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पीपीएफ, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम और किसान विकास पत्र के लिए अनिवार्य कर दिया था। मौजूदा यूजर्स के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की गई थी।
आपको बता दें कि सभी सरकारी योजनाओं से आधार से जोड़ने की डेडलाइन को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2018 निर्धारित कर दिया गया है। करीब 135 सरकारी योजनाएं (35 मंत्रालय से जुड़ी), इसमें गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त कुकिंग गैस, कैरोसीन, फर्टिलाइजर, सब्सिडी, लक्षित पीडीएस सिस्टम और मनरेगा शामिल है।