नई दिल्ली, 07 अप्रैल। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक की रिव्यू पिटीशन को रद्द कर दिया। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 18 अक्तूबर को कर्नाटक को निर्देश दिया था कि अगले आदेश तक तमिलनाडु को कावेरी जल से दो हजार क्यूसेक पानी की आपूर्ति जारी रखी जाए। इससे पहले 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की अपील पर रोजाना सुनवाई की जायेगी। तबतक के लिए अक्तूबर 2016 के आदेश को प्रभावी रखने की भी बात कही गई थी। मामले के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर कर्नाटक ने कहा था कि वह विभिन्न आधारों पर तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है जिसमें एक कारण यह है कि उसके जलाशयों में पर्याप्त जल नहीं है और इसलिए वह आदेश में संशोधन चाहता है।