महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में आगंतुकों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए सख्त नियम जारी किए

asiakhabar.com | September 27, 2023 | 6:28 pm IST
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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय में आगंतुकों की संख्या पर अंकुश लगाने के लिए एक रंग कोड प्रणाली, आरएफआईडी पास जारी करने तथा मुलाकात के लिए ‘प्री-बुक टाइम स्लॉट’ जारी करने का निर्णय लिया है।
यह फैसला सचिवालय में आगंतुकों द्वारा विरोध प्रदर्शन तथा आत्महत्या के प्रयास की घटनाओं में वृद्धि पर अंकुश लगाने को लेकर किया गया है।
महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश के अनुसार, मंत्रालय आने वाले लोगों को उनके प्रवेश पास में उल्लिखित विभागों या मंजिलों के अलावा अन्य विभागों या मंजिलों में घूमने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, मंत्रालय में आगंतुकों की औसत संख्या 3,500 होती है और कैबिनेट बैठक के दिन यह 5,000 तक पहुंच जाती है। बीते कुछ वर्षों में लोगों द्वारा ऊपरी मंजिल या छत से कूद कर आत्महत्या के प्रयास करने की कुछ घटनाएं सामने आने के बाद मंत्रालय की दूसरी मंजिल पर व्यापक सुरक्षा जाल लगाया गया है। हालांकि, इससे ये घटनाएं नहीं रुकीं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सुरक्षा जालों पर चढ़ना शुरू कर दिया।
पिछले महीने, विदर्भ के किसानों का एक समूह एक सिंचाई परियोजना के लिए अधिग्रहीत अपनी भूमि के मुआवजे की मांग करते हुए मंत्रालय के सुरक्षा जाल पर चढ़ गया था।
राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा कि मंत्रालय भवन में बड़ी संख्या में लोगों के आने से दैनिक कामकाज प्रभावित होता है।
आदेश के मुताबिक, मंत्रालय की सुरक्षा के लिए पुलिस उपायुक्त को एक महीने के भीतर रोजाना अनुमति प्राप्त आगंतुकों की संख्या का विवरण देने तथा एक रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि मंत्रालय के रखरखाव के लिए एक वार्षिक अनुबंध दिया जाएगा क्योंकि सरकार ने सुरक्षा कारणों के वास्ते इस्तेमाल की जाने वाली मौजूदा ड्रोन प्रणाली में खामी पाई है।
आदेश में कहा गया है कि मंत्रालय के गार्डन गेट के पास आगंतुकों के लिए एक आधुनिक प्लाजा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक पास काउंटर, प्रतीक्षा कक्ष, बैग लॉकर और स्कैनर समेत अन्य सुविधाएं होंगी।
सरकारी आदेश में अधिकारियों से गलियारों और खिड़कियों में खुली जगहों पर स्टील की अदृश्य रस्सियां (इन्विजि़बल स्टील रोप) लगाने को भी कहा गया है। साथ ही आगंतुकों को परिसर में प्रवेश करते समय 10,000 रुपये से अधिक नकद राशि ले जाने की अनुमति नहीं देने को कहा गया है।
आदेश में कहा गया है कि संबंधित विभाग को पत्राचार अब एक केंद्रीकृत प्रणाली में जमा करना होगा। इसमें कहा गया है कि एक रंग कोड प्रणाली भी आएगी जो आगंतुकों को प्रवेश के समय उनके द्वारा निर्दिष्ट मंजिलों के अलावा अन्य मंजिलों पर जाने से रोकेगी।


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