नई दिल्ली। केरल लव जिहाद मामले में हादिया के पिता ने सुनवाई की पूरी प्रक्रिया कैमरे के तहत करने की मांग की है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।
युवती हदिया के पिता एम अशोकन ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में ताजा आवेदन पेश करते हुए ये मांग रखी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिता हदिया के पिता केएम अशोकन को उसे शीर्ष अदालत में 27 नवंबर को पेश करने का निर्देश दिया था।
हदिया ने एक मुस्लिम युवक से शादी करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। आरोप है कि युवती को सीरिया में इस्लामिक स्टेट( आईएस) मिशन ने भर्ती किया है और शफीन उसका एक मोहरा है।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ इस महिला से बातचीत करके उसकी मन:स्थिति जानने के साथ ही यह पता लगाने का प्रयास भी करेगी कि क्या उसने स्वेच्छा से शादी की सहमति दी थी।
युवती के पिता का दावा है कि हदिया का कथित पति शफीन कट्टर इस्लामिक है और केरल में कट्टरपंथी पॉपलुर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसे अनेक संगठन बनाने से जुड़ा रहा है।
शफीन जहां ने केरल हाई कोर्ट के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने इस विवाह को अमान्य घोषित करते हुए कहा था कि यह देश में महिलाओं की आजादी का अपमान है। अपने आदेश में हाई कोर्ट ने एनआईए को हिंदू युवती के साथ शफीन की शादी के मामले की जांच के निर्देश दिए थे।