नई दिल्ली।दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) चुनाव 2023-24 में विभिन्न पदाधिकारियों के चुनाव से संबंधित सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय में किया गया। विश्वविद्यालय के दक्षिणी दिल्ली परिसर के निदेशक प्रो. श्री प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में प्रॉक्टर, मुख्य चुनाव अधिकारी, कॉलेजों के प्रिंसिपलों और समिति के सदस्य प्रोफेसरों ने भाग लिया। बैठक में विचार-विमर्श के बाद कुछ जरूरी निर्णय लिए गए।
चार टीमों को मिलाकर एक विशेष समिति का गठन किया गया है जो समूची दिल्ली में कॉलेजों के आसपास, विशेष रूप से कैंपस क्षेत्र में, सार्वजनिक संपत्ति के सर्वेक्षण और विरूपण को रोकने के लिए कार्य करेगी। यह समिति चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रॉक्टर कार्यालय और डूसू 2023 चुनाव समिति के साथ दैनिक आधार पर संयुक्त रूप से काम करेगी।
सभी विद्यार्थी समूहों के उम्मीदवारों को आचार संहिता, डूसू का संविधान, छात्र संघ चुनाव के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले “केरल विश्वविद्यालय बनाम काउंसिल, प्रिंसिपल कॉलेजेज़, केरल और अन्य (लिंगदोह समिति की सिफारिश)”, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक 29.05.2019 डब्ल्यू.पी. © संख्या 7824/2017 शीर्षक “प्रशांत मनचंदा बनाम भारत संघ और अन्य (विरूपण मामला)”, दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 और एनजीटी आदेश, जो डीयू की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जैसे चुनाव संबंधी विभिन्न नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। इन नियमों की अनुपालन न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, जिसमें उल्लंघनकर्ता की गिरफ्तारी और उम्मीदवार को चुनाव से वंचित करना भी शामिल है।
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कॉलेजों को, विशेष रूप से रात के समय सुरक्षात्मक अमला तैनात करके, अपनी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की भी सलाह दी गई है। कॉलेज इस संबंध में क्षेत्र के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) या क्षेत्र के एसएचओ से भी संपर्क कर सकते हैं और प्रॉक्टर कार्यालय को भी सूचित कर सकते हैं।
मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट) से भी अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी प्रकार के विरूपण और नियमों के उल्लंघन की रोकथाम के लिए जागरूकता फैलाने हेतु समाचारों को अधिकतम स्थान दें।