नई दिल्ली। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक करीब 31 लाख लोगों का इनकम टैक्स रिफंड अटक सकता है। कई टैक्सपेयर ने समय सीमा से पहले ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए असेसमेंट ईयर 2023-24 या वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया था, लेकिन उन्होंने अपने इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं किया था। अब, इन करदाताओं को रिफंड के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों के अनुसार, सभी करदाताओं के लिए अपने आईटीआर को वेरीफाई करना अनिवार्य है। अगर टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स रिटर्न को भरा हुआ नहीं माना जाएगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आईटीआर फाइल करने के बाद वेरिफाई के लिए 30 दिनों की समय देता है। अगर इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई नहीं कराई जाती है तो विभाग रिफंड की प्रक्रिया नहीं करेगा। इसका नतीजा ये होगा कि इन करदाताओं को एक बार फिर से अपना आयकर रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक ट्वीट किया है। जिसमें करदाताओं को 30 दिनों के भीतर अपने आईटीआर का वेरिफिकेशन पूरा करने के लिए कहा गया था। ऐसा नहीं करने पर रिटर्न दोबारा भरना होगा और लेट फीस देना होगा।
इनकम टैक्स की वेबसाइट के मुताबिक 23 अगस्त तक 6.91 करोड़ से अधिक लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, लेकिन केवल 6.59 करोड़ करदाताओं ने अपने आईटीआर को वेरीफाई किया है। लगभग 31 लाख लोगों ने अपने रिटर्न के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की है। कुछ करदाताओं के पास वेरीफाई के लिए 30 दिन का समय है, जो जल्द ही समाप्त हो जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इन लोगों को अपना इनकम टैक्स रिटर्न तुरंत वेरीफाई करने को कहा है।
असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइल करने की समय सीमा 31 जुलाई निर्धारित की है। इस तारीख के बाद देरी से आईटीआर फाइल करने की अनुमति दी जाती है। देरी से फाइल करने पर लेट फीस लगता है। 5 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले करदाताओं को 1000 रुपये का लेट फीस देना होगा, जबकि 5 लाख रुपये से अधिक आय वाले करदाताओं को 5000 रुपये का भुगतान करना होगा।
ये स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से अपना आईटीआर वेरिफाई कर सकते हैं। ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजकर अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप नेट बैंकिंग और ऑफलाइन तरीकों से अपना आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। आधार ओटीपी का इस्तेमाल करके वेरिफिकेशन करने के लिए पोर्टल पर लॉग इन करें। इसके बाद ‘ई-वेरीफाई रिटर्नÓ पर जाएं। अपना पसंदीदा वेरिफिकेशन मैथड चूज करें और प्रक्रिया पूरी करें।