मुंबई। 70 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों, दृष्टि बाधित व्यक्तियों और दिव्यांगों को अब घर बैठे बैंकिंग सुविधाएं मिल सकेंगी। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर बैंको को यह निर्देश दिए हैं कि बुजुर्गों और दिव्यांगों को बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उनके घर पर पहुंचाई जाएं। इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि बैंकों को यह सेवा 31 दिसंबर तक शुरू करनी होगी।
इन अशक्त लोगों को नकदी, चेक या पैसे के लेनदेन की सुविधा बैंक उनके निवास स्थान तक पहुंचाएंगे। अधिसूचना जारी करते हुए आरबीआइ ने कहा कि कई बार देखा गया है कि बैंक शाखाओं में ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाता है। इनकी परेशानी को देखते हुए ही केंद्रीय बैंक ने बैंकों से ऐसे सभी ग्र्राहकों के लिए आधारभूत बैंकिंग सुविधाएं उनके घर तक पहुंचाने को कहा है।
घर पर मिलेंगी ये सुविधाएं
– खाते में पैसा जमा करना
– खाते से पैसा निकालना
– डिमांड ड्राफ्ट की डिलीवरी
– चेकबुक की डिलीवरी
– केवाईसी दस्तावेज जमा कराना
– जीवित होने का प्रमाणन