आधार पर डराएं नहीं बैंक और मोबाइल कंपनियां: SC

asiakhabar.com | November 4, 2017 | 12:16 pm IST
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नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों को आधार से लिंक कराने के मामले में लोगों को डराने से बाज आने को कहा है। अदालत ने बैंक खातों और मोबाइल नंबरों को आधार से लिंक कराने के भेजे गए संदेश में अंतिम तिथि भी बताने का निर्देश दिया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक खाता और मोबाइल फोन नंबर को आधार से लिंक कराने की योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

यह निर्देश न्यायमूर्ति एके सीकरी और अशोक भूषण की पीठ ने दिया है। हालांकि कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश नहीं दिया।

कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आधार को चुनौती देने वाली मुख्य याचिकाओं पर नवंबर के अंतिम सप्ताह में सुनवाई शुरू होनी है।

बैंक खाते को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है और मोबाइल को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 6 फरवरी है। ऐसे में अगर 31 दिसंबर तक मामले की सुनवाई पूरी नहीं होती तो याचिकाकर्ता कोर्ट से अंतरिम आदेश की मांग कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस सीकरी ने कहा कि इस तरह के संदेश मुझे भी मिल रहे हैं।

सरकार ने कोर्ट को बताया कि डाटा प्रोटेक्शन कानून पर विचार के लिए कमेटी बनी है। वह मार्च के पहले सप्ताह तक रिपोर्ट दे सकती है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर सरकार विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार की अनिवार्यता की तिथि 31 दिसंबर से बढ़ा कर 31 मार्च कर सकती है।


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