नई दिल्ली। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कॉरेस्पोडेंस के माध्यम से कोई भी तकनीकी या इंजीनियरिंग कोर्स नहीं किया जा सकेगा।
अदालत ने डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से इस तरह के कोर्स करवाने वाले संस्थानों पर भी रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपना यह फैसला ओडिशा हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दिया है जिसमें कॉरेस्पोडेंस के माध्यम से तकनीकी कोर्सेस को अनुमति दी थी।
इतना ही नहीं इस फैसले के बाद अब छात्र डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से एमबीए व अन्य डिग्रियां भी नहीं ले सकेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद डिस्टेस कोर्सेस के माध्यम से इंजनीयरिंग करने के बाद नौकरी पाने वालो के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और इनकी नौकरी पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा।