गुवाहाटी। असम सरकार ने कहा है कि केंद्र की नीति के अनुसार घर में पृथकतावास में रह
रहे किसी कोविड-19 रोगी को सात दिन के बाद दूसरी जांच कराए बिना छुट्टी दे दी जाएगी, बशर्ते व्यक्ति को
लगातार तीन दिन तक बुखार न हो।
असम के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने शनिवार को गृह पृथकतावास के लिए मानक संचालन प्रोटोकॉल
(एसओपी) जारी करते हुए कहा कि देश और राज्य संभवतः कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमीक्रोन के कारण
महामारी की तीसरी लहर का सामना कर रहे हैं।
एसओपी के अनुसार,”गृह पृथकतावास में रह रहे मरीजों को संक्रमित पाए जाने से कम से कम सात दिन बाद
छुट्टी दे दी जाएगी और उनका पृथकतावास समाप्त हो जाएगा, बशर्ते उन्हें लगातार तीन दिन तक बुखार नहीं हो
और वे मास्क पहनना जारी रखें।”
हालांकि एसओपी में कहा गया है कि उन्हें सात और दिन तक घर में ही रहना होगा।
दस्तावेज में कहा गया है, ”गृह पृथकतावास की अवधि पूरी होने के बाद दोबारा जांच की आवश्यकता नहीं है।
संक्रमित लोगों के संपर्क में आए ऐसे लोग जिनमें लक्षण नहीं दिखे हैं, उन्हें कोविड जांच कराने की जरूरत नहीं है
लेकिन उन्हें घर में रहते हुए अपनी स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करनी होगी।”