श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में लगातार होने वाले प्रदर्शनों और उस दौरान होने वाले नुकसान पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। इसके अनुसार अगर राज्य में प्रदर्शन के दौरान किसी ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो उसे पांच साल की जेल होगी साथी ही जुर्माना भी लगाया जाएगा।
राज्यपाल ने इस ऑर्डिनेंस को मंजूरी दे दी है जिसके बाद राज्य में जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक प्रॉपर्टी (प्रिवेंशन ऑफ डैमेज) (अमेंडमेंट) ऑर्डिनेंस, 2017 लागू हो गया है। इसके लागू होने पर सरकार ने एक बयान भी जारी किया है जिसमें कहा गया है कि यह अध्यादेश व्यक्तियों और संगठनों को नुकसान पहुंचाने वालों पर नकेल कसने का काम करेगा।
इसे दो उद्देश्यों के लिए लाया गया है। पहला तो यह कि इससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना दंडनीय हो जाएगा वहीं ऐसा करने के लिए उकसाने वाले पूरी घटना के लिए सीधे जिम्मेदार होंगे।