नई दिल्ली। परिवहन मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को
यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामले में पंद्रह दिनों के भीतर नियम तोड़ने वाले को नोटिस भेजना होगा.
इसके साथ ही परिवहन मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक चालान के निपटान तक उसका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी
रखना होगा. दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत एक संशोधित
अधिसूचना जारी की है. इस संशोधित अधिसूचना के मुताबिक चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफोर्समेंट
डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा.
मंत्रालय ने कई ट्वीट के जरिए इस संबंध में जानकारी शेयर की है. मंत्रालय ने कहा है कि नियम तोड़ने की सूचना
ऐसा होने के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिग निगरानी के जरिए इकट्ठे किए गए
इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक स्टोर करके रखना होगा. नए नियमों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक
इंफोर्समेंट डिवाइस में स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन कैमरा, स्पीड गन, बॉडी वियरेबल कैमरा, डैशबोर्ड
कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर), वेट-इन मशीन (डब्लूआईएम) और ऐसी कई अन्य तकनीक
शामिल है.
“राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि इस तरह के उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और
महत्वपूर्ण जंक्शनों पर, कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में लगाया जाएगा. नोटिफिकेशन
में 132 शहरों का उल्लेख किया गया है जो उच्च जोखिम वाले हैं. मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक
इंफोर्समेंट डिवाइस को इस तरह से रखा जाना चाहिए, जिससे किसी भी तरह की बाधा न हो. इसमें लाइन-ऑफ-
विजन या यातायात के सही तरीके से चलने में परेशानी भी पैदा न हो.