नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ओडिशा में जगन्नाथ पुरी के अलावा विभिन्न स्थानों पर
‘रथ यात्रा’ निकालने की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया। प्रधान न्यायाधीश एन
वी रमण की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि वह राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत
पारित निर्देशों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। पीठ ने कहा, ‘‘ हम माफी चाहते हैं। हमें भी बुरा लग रहा है।’’ ओडिशा के
पुरी शहर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा एक वार्षिक अनुष्ठान है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पुरी
पहुंचते हैं। यह यात्रा इस बार 12 जुलाई से शुरू होगी। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार ने केवल
पुरी में ही रथ यात्रा निकालने की अनुमति दी है।