कोरोना से मौत होने पर परिवार को मुआवजा मिले : सुप्रीम कोर्ट

asiakhabar.com | June 30, 2021 | 5:11 pm IST

मनीष गोयल

नई दिल्ली। महामारी के दौरान कोविड-19 के चलते जान गवाने वाले वालों के परिजनों के लिए
मुआवजे की मांग वाले मामले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस
अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने कोरोना से मौत होने पर परिजन मुआवजे के हकदार हैं।
कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण (एनडीएमए) को कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को
आर्थिक मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के निर्देश दिए। एनडीएमए को 6 सप्ताह का समय देते हुए कहा
गया है कि यह राज्यों को इस बारे में निर्देश दे। कोर्ट ने मामले में मुआवजा तय करना एनडीएमए का वैधानिक
कर्तव्य बताया और कहा कि इसके लिए रकम तय करना सरकार का काम है क्योंकि उसे कई और आवश्यक खर्चे
भी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आसान प्रक्रिया बनाने की बात कही है।
फैसले के दौरान कोर्ट की 2 अहम टिप्पणियां
एनडीएमए पर : आपका कर्तव्य है कि आप राहत के न्यूनतम पैमाने बताएं। ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है
जिससे पता चले कि कोविड पीड़ितों के लिए आपने ऐसी राहत या मुआवजे की कोई गाइडलाइन जारी की हो। आप
अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में विफल रहे हैं।
केंद्र पर : किसी भी देश के पास अपार संसाधन नहीं होते। मुआवजे जैसी चीज हालात और तथ्यों पर आधारित
होती है। ऐसे में ये सही नहीं है कि हम केंद्र को निर्देश दें कि मुआवजे के लिए इतनी तय रकम दी जाए। ये रकम
केंद्र को तय करनी होगी। आखिरकार प्राथमिकताएं केंद्र ही तय करता है।
इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि कोविड-19 (Covid-19) के कारण मरने वालों
के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देना संभव नहीं क्योंकि सरकार के पास सीमित संसाधन है। मंत्रालय ने
कहा था कि ऐसे यदि मुआवजे की राशि दी जाती है तो सरकार का आपदा राहत कोष खाली हो जाएगा। इससे
अन्य राहत कार्यों व फैसले पर असर होगा। सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया था जिसमें कहा गया कि
दुर्लभ संसाधनों का मुआवजा देने के लिए इस्तेमाल करने से, महामारी के खिलाफ कदमों और दूसरे मामलों में
स्वास्थ्य पर खर्च प्रभावित हो सकता है।
एडवोकेट गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल द्वारा दर्ज याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। बंसल
ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के सेक्शन 12 (3) का हवाला दिया और मुआवजे की मांग की। इसमें कहा गया है
कि राष्ट्रीय अधिकरण को आपदा के कारण प्रभावित हुए लोगों को राहत के न्यूनतम मापदंडों के लिए दिशानिर्देश
की सिफारिश करनी चाहिए, जिसमें मुआवजा शामिल हो।
एक दिन पहले प्रवासी मजदूरों पर दिया बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा था कि वे 31 जुलाई तक वन नेशन-वन राशन
कार्ड स्कीम लागू करें, ताकि अपने राज्यों से दूसरे राज्यों में गए प्रवासी मजदूरों को राशन आसानी से मिले। केंद्र
को निर्देश दिए कि वो असंगठित मजदूरों के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल डेवलप करे, ताकि उन्हें स्कीमों का फायदा
दिया जा सके। केंद्र राज्यों को राशन मुहैया कराए और राज्य तब तक कम्युनिटी किचन चलाएं जब तक देश में
महामारी से पनपे हालात खत्म नहीं हो जाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए 3 और निर्देश
1. कोरोना से मौत होने पर डेथ सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था सरल हो। अधिकारी इसके लिए गाइडलाइन
जारी करें।
2. जैसा की फाइनेंस कमीशन ने प्रस्ताव दिया था, उसके आधार पर केंद्र उन उस व्यक्ति के परिवार के लिए
इंश्योरेंस स्कीम बनाए, जिसकी जान आपदा में चली गई।
3. एनडीएमए राहत के न्यूनतम मानकों को ध्यान में रखते हुए कोविड मृतकों के परिवारों के लिए गाइडलाइन 6
हफ्तों के भीतर जारी करे।


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