आदित्य सोनार
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) और भारतीय
एथलेटिक्स महासंघ (एएफआई) ने सूचित किया है कि 2010 राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले का
आरोपी ललित भनोट तोक्यो ओलंपिक के लिए उनके प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं है।
आईओए और एफआई ने यह जवाब उस याचिका पर दिया है जिसमें भनोट को आगामी तोक्यो ओलंपिक, एशियाई
खेलों या राष्ट्रमंडल खेलों सहित अंतराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में आईओए, एफआई या भारत का प्रतिनिधित्व
करने से रोकने का आग्रह किया गया था।
तोक्यो ओलंपिक का आयोजन 23 जुलाई से आठ अगस्त तक होना है।
भनोट के खिलाफ आयोजन समिति के तत्कालीन अध्यक्ष सुरेश कलाड़ी सहित नौ अन्य लोगों के साथ खेलों से जुड़े
भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई चल रही है जिसमें कथित धोखाधड़ी, षड्यंत्र और सरकार को 90 करोड़ रुपये से
अधिक का नुकसान पहुंचाने के आरोप शामिल हैं।
न्यायमूर्ति मनमोहन और नवीन चावला की पीठ ने आईओए और एएफआई के वकीलों के बयान स्वीकार किए और
मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई तय की।
आईओए का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ वकील प्रमोद कुमार दुबे और एएफआई का प्रतिनिधित्व वकील ऋषिकेश बरूआ
कर रहे थे।