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लेह। लद्दाख में कोविड-19 के 71 नए मामले सामने आने से संक्रमण के कुल मामलों की
संख्या 19,147 हो गयी जबकि एक और मरीज की मौत होने से मृतक संख्या 195 हो गयी। द्र शासित प्रदेश ने
एक महीने के ‘कोरोना कर्फ्यू’ के बाद यहां धीरे-धीरे पाबंदियों को हटाने की घोषणा की। अधिकारियों ने बताया कि
शनिवार को लेह में एक मरीज की मौत हो गयी। जिले में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 141 लोग जान
गंवा चुके हैं जबकि करगिल जिले में मृतकों की संख्या 54 है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के 58 नए मामले लेह
में सामने आए और बाकी के 13 करगिल में सामने आए। केंद्र शासित प्रदेश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम
होकर 1,170 रह गयी है। लेह में 986 और करगिल में 184 मरीज उपचार करा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 254
मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या
17,782 है।
इस बीच, लेह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के अध्यक्ष श्रीकांत सुसे ने सात जून से 14 जून तक
धीरे-धीरे पाबंदियों में छूट देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि विस्तृत
बातचीत और जिले में कोविड-19 की स्थिति के आकलन के बाद यह फैसला लिया गया।
‘कोरोना कर्फ्यू’ खत्म होने के बाद लगभग सभी क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों को खोलने की जानकारी देते हुए
सुसे ने कहा कि सार्वजनिक परिवहन, निजी कार्यालय, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा और जिम अगले आदेश तक बंद
रहेंगे ,वहीं निषिद्ध क्षेत्रों में ये छूट लागू नहीं होंगी।
उन्होंने बताया कि जिले में सप्ताहांत कर्फ्यू और रात का कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। अधिकारी ने बताया कि
जिला प्रशासन उन स्थानों पर विकास गतिविधियों और निर्माण कार्य को अनुमति देगा जहां मजदूरों के रहने की
व्यवस्था हो। उन्होंने बताया कि कामकाजी दिनों में रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाएगी जबकि
होटलों में 30 प्रतिशत लोगों को बैठने की ही अनुमति दी जाएगी। सुसे ने कहा कि जिला प्रशासन वाहनों को सम-
विषम आधार पर 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ चलने की अनुमति देगा। करगिल के डीडीएमए अध्यक्ष संतोष
सुखदेव ने भी जिले में 14 जून तक सुबह सात बजे तक ‘कोरोना कर्फ्यू’ बढ़ाने का आदेश जारी किया। आदेश में
कहा गया है कि सभी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रमों पर अगले आदेश तक रोक
रहेगी। सुखदेव ने लोगों को सामान मुहैया कराने के लिए विभिन्न तरह की दुकानों और दुकानदारों के लिए भी
दिशा निर्देश जारी किए।