घर पर शराब रखने के लिए लेना होगा लाइसेंस, सालाना शुल्क के साथ तय सीमा से ज्यादा रखने पर लगेगा जुर्माना

asiakhabar.com | January 24, 2021 | 5:20 pm IST
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लखनऊ। यूपी की योगी सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव कर नई नीति जारी की
है। इसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के
आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12 हजार रुपये हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को
देना होगा, यही नहीं सरकार को 51 हजार रुपये आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना
लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही ऐसी जगह पर उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब
या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नई नीति के मुताबिक,
देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बीयर और भांग की फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए
जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी
वृद्धि की गई है।
होम लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही योग्य होंगे जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के
लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन
के साथ पैन कार्ड आधारकार्ड की कॉपी भी जमा करनी होगी।
आवेदकों को इस संबंध में शपथ-पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से
कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा।


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