शिशिर गुप्ता
लोगों को इकट्ठा करने के लिए और बिना हथियारों के; संघों या यूनियनों के गठन के लिए; पूरे भारत में स्वतंत्र
रूप से घूमने के लिए; भारत के किसी भी भाग में निवास करना और बसना; किसी भी पेशे का अभ्यास करना,
या किसी व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय को करना दिए गए है. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (डी) और
(ई) भारत के प्रत्येक नागरिक को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने और भारत के क्षेत्र के
किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने के अधिकार की गारंटी देता है।
यह अधिकार आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए कानून द्वारा लगाए
गए उचित प्रतिबंधों के अधीन है। आंदोलन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 (1) (डी): भारतीय संविधान का अनुच्छेद
19 (1) (डी) भारत के सभी नागरिकों को भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने के अधिकार की
गारंटी देता है। हालाँकि यह अधिकार अनुच्छेद 19 (5) के तहत उल्लिखित उचित प्रतिबंधों के अधीन है। अनुच्छेद
19 का खंड (5) राज्य को आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हित की रक्षा के लिए उचित
प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के खंड (5) के अनुसार दो आधारों पर आंदोलन की स्वतंत्रता पर उचित
प्रतिबंध लगाया जा सकता है- आम जनता के हित में एवं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए. खड़क सिंह
बनाम यूपी मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित करने का अधिकार
का अर्थ है नियंत्रण रेखा का अधिकार जो किसी को भी पसंद करने के अधिकार को दर्शाता है, और हालाँकि वह
पसंद करता है।
उत्तर प्रदेश बनाम राज्य कौशल्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वेश्याओं के आंदोलन का अधिकार सार्वजनिक
स्वास्थ्य के आधार पर और सार्वजनिक नैतिकता के हित में प्रतिबंधित किया जा सकता है। निवासी की स्वतंत्रता
अनुच्छेद 19 (1) (ई) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (ई) भारत के प्रत्येक नागरिक को गारंटी देता है,
"भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार"। इस अधिकार को उचित प्रतिबंधों के अधीन
किया जाता है, जो कि अनुच्छेद 19 के खंड (5) के तहत, आम जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति
के हितों की रक्षा के लिए, राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। आंदोलन और निवास की स्वतंत्रता केवल भारत के
नागरिकों पर लागू होती है, न कि विदेशियों पर। एक विदेशी अनुच्छेद 19 (1) (ई) की गारंटी के अनुसार देश में
निवास करने और बसने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। भारत सरकार के पास भारत से विदेशियों को बाहर
निकालने की शक्ति है।इसलिए यह स्पष्ट है कि इस संशोधन को अनुच्छेद 19 के दायरे में लाया गया है, जिसमें
कृषि भूमि जैसे गैर-कृषकों को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। हालांकि, कुछ शर्तें हैं जहां उन्हें विकास के उद्देश्यों
के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है। यह प्रतिबंध जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों के हितों की रक्षा करेगा और
उन्हें सशक्त भी करेगा।
दरअसल अब कश्मीरी नेताओं को जमीनी हकीकत समझने और वर्तमान दौर के साथ व्यवहारिक होने की जरूरत
है। उन्हें अब सच और जमीनी हकीकत समझ लेनी चाहिए। अब भारत में उनकी बकवास कोई सुनने वाला नहीं है।
वे चाहें तो कुछ भी कर के देख लें, उनकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। उन्हें समझ आ जाना चाहिए कि वे राज्य
की जनता का विश्वास पूरी तरह खो चुके हैं और यहाँ की जनता अब उनके बहकावे में रहने वाली नहीं है। हर
हिन्दुस्तानी को अब ये पता चल चुका है कि जम्मू और कश्मीर के खुराफाती नेता अपने फायदे के लिए चीन और
पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं? समय रहते अब इन्हें समझ आ जाना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर ही नहीं
भारत की एक-एक इंच भूमि पवित्र और खास है। अखंड भारत की कोई भी जगह कम या अधिक विशेष नहीं है।
अब देश हित और कश्मीरी नेताओं के हित में यही होगा कि अब ये राज्य के विकास में सरकार का साथ दें और
जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करने की कोशिश में जुट जाए । वे राज्य के साथ मिल कर काम करें और प्रगति में
अपना योगदान दें। अगर वे समझदार नेता हैं तो सबको साथ लेकर चलने में यकीन करने वाली भारत सरकार के
साथ बढे। अन्यथाराज्य का विकास तो होगा ही ये सत्य है मगर इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा ?