नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अपने कर्मचारियों को कोविड-19 का बेहतर
और समय पर इलाज मुहैया कराने के लिए फैसला किया है। कैशलेस आधार पर पालिका परिषद के लाभार्थियों को
सामान उपचार सुविधा सूचीबद्ध अस्पतालों के साथ जोड़े गए होटलों में भी समझौते के नियम और शर्तों के
अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली सरकार ने पहले से ही कुछ होटल्स को अस्पतालों के साथ कोविड-19 के
उपचार के लिए 1000 बिस्तरों की विस्तारित व्यवस्था की है। ये होटल इस व्यवस्था के अंतर्गत कोविड-19
उपचार की सुविधा मरीजों को संलग्न अस्पताल के साथ मिलकर उपलब्ध कराएंगे। एनडीएमसी के पास तीन ऐसे
अस्पताल सूचीबद्ध हैं जिनके साथ दिल्ली सरकार के आदेशानुसार होटल संलग्न किए गए हैं। बत्रा हॉस्पिटल एंड
रिसर्च सेंटर के साथ होटल क्राउन प्लाजा-ओखला फेज-1, डॉ. बी एल कपूर मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ होटल
सिद्धार्थ-राजेंद्र प्लेस और मैक्स स्मार्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ होटल शेरेटन-साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर।
पालिका परिषद के साथ संलग्न सूचीबद्ध निजी अस्पताल रोगी की चिकित्सीय स्थिति के अनुसार अपने होटल में
विस्तारित कोविड-19 अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव रोगियों को स्वीकार करेगा। यदि ऐसे मरीज होटल में रहने के
दौरान किसी भी समय गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं, तो उन्हें अपने निर्धारित दरों पर अपने अस्पताल में रेफर
करेगा या भर्ती कराएगा। जब किसी रोगी की हालत में तेजी से गिरावट होती है तब संलग्न निजी अस्पतालों को
पर्याप्त जनशक्ति, ऑक्सीजन की आपूर्ति, भोज्य वस्तुओं, दवाओं और उपकरणों को विस्तारित कोविड-19
अस्पतालों (होटल्स) में उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है तो उसे अवश्य उपलब्ध कराएगा। ये होटल नियमित
रूप से होटल की सेवाएं प्रदान करेंगे। जिनमें कमरे, हाउसकीपिंग, कीटाणुशोधन और रोगियों के लिए भोजन
शामिल हैं। ये सुविधाएं जो पांच सितारा होटल के लिए 5000 रुपये से अधिक दर पर नहीं होगी और रुपये
4000 प्रति व्यक्ति प्रति दिन चार या तीन सितारा होटल में उपलब्ध हैं। पालिका परिषद के सूचीबद्ध अस्पताल
से संबंधित विस्तारित होटल में अस्पताल को सभी आवश्यक सामग्रियों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और
नर्सिंग स्टाफ आदि निर्धारित मापदंडों के अनुसार कोविड-19 रोगियों को उनकी चिकित्सा सेवाओं के लिए प्रति दिन
5000 से कम राशि के भुगतान पर उपलब्ध होगी। हालांकि, जांच शुल्क संबंधित अस्पताल द्वारा निर्धारित दरों
के अनुसार वसूला जाएगा और ऑक्सीजन सुविधा के लिए लिंक किए गए अस्पताल को होटल में 2000 रुपये
प्रति बिस्तर प्रतिदिन शुल्क लगाने की अनुमति है। होटल की सुविधा पर संलग्न अस्पताल द्वारा प्रदान की जाने
वाली चिकित्सा सेवाओं को उनकी निर्धारित दरों पर शुल्क लिया जाएगा। सभी शुल्क सूचीबद्ध अस्पताल द्वारा
एकत्र किए जाएंगे और संबंधित अस्पताल (होटल) आदि को भुगतान करेगा। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित
अस्पताल अपने डॉक्टरों और कर्मचारियों को अपने खर्च पर होटल में ठहरा भी सकता है।