मनदीप जैन
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में
कारोबारी गौतम खेतान के खिलाफ काला धन निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने पर दिल्ली उच्च
न्यायालय की रोक का आदेश आज खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एम आर शाह
और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने केंद्र सरकार की अर्जी पर दिल्ली उच्च न्यायालय का
स्थगनादेश निरस्त कर दिया। पीठ ने केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार करते हुए उच्च न्यायालय को
निर्देश दिया कि वह खेतान की याचिका पर नए सिरे से सुनवाई करे। पीठ ने केंद्र सरकार की अर्जी पर
सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि इस दौरान पीठ ने कहा था कि वह दिल्ली उच्च
न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर देंगे, जिसमें खेतान के खिलाफ काला धन मामले में कार्रवाई पर
रोक लगा दी थी। केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें काला धन
कानून को पूर्ववर्ती प्रभाव से लागू करने से रोक दिया गया था और आरोपी गौतम खेतान को राहत दे दी
थी। शीर्ष अदालत ने गत मई में उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसने आयकर विभाग
को आरोपी गौतम खेतान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से रोक दिया था। उनके खिलाफ काला धन
रखने का मामला दर्ज किया गया था। उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में एक जुलाई 2015 से
प्रभाव वाले काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) और कर अधिनियम को लागू करने की केंद्र
की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी।