मनदीप जैन
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीआई के पूर्व निदेशक राकेश अस्थाना
से कथित तौर पर जुड़े रिश्वत के मामले में जांच पूरी करने के लिए बुधवार को एजेंसी को और दो
महीने का वक्त दे दिया। न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने साफ कर दिया कि इस मामले में जांच पूरी करने के
लिए एजेंसी को इसके बाद और वक्त नहीं दिया जाएगा। सीबीआई ने जांच पूरी करने के लिए और समय
मांगा था लेकिन अदालत ने दो महीने का वक्त और देकर उसकी याचिका का निपटारा कर दिया।
अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी सीबीआई की ओर से अदालत में पेश हुए। उन्होंने कहा
कि न्यायिक सहायता के लिए अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात को अनुरोध पत्र भेजे गए हैं और
उनके जवाब का इंतजार है, जवाब आने तक जांच पूरी नहीं की जा सकती। उन्होंने अदालत से और तीन
महीने का वक्त देने का अनुरोध किया। लेकिन इस याचिका का तीन आरोपियों अस्थाना, डीएसपी देवेंद्र
कुमार और कारोबारी मनोज प्रसाद के वकील ने विरोध किया। अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार की रोकथाम
अधिनियम की संबद्ध धाराओं के तहत आपराधिक साजिश रचने, भ्रष्टाचार और आपराधिक गतिविधि
का मामला दर्ज किया गया है।