शिशिर गुप्ता
नई दिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने
आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में बुधवार को याचिका
दायर की। श्री चिदम्बरम फिलहाल इस मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद
हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) ने यह मामला दर्ज किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने भी आईएनएक्स
मीडिया मामले में श्री चिदम्बरम पर धन शोधन का मामला दर्ज किया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सीबीआई की विशेष अदालत के पांच सितंबर के उस आदेश को भी चुनौती दी है
जिसमें उन्हें 19 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री की अग्रिम जमानत याचिकाखारिज कर दी थी।
इसके बाद सीबीआई ने 21 अगस्त को श्री चिदम्बरम को गिरफ्तार कर 22 अगस्त को राउज एवेन्यू
स्थित सीबीआई के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार की अदालत में पेश किया था। पहले उन्हें 26
अगस्त तक सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था। बाद में सीबीआई हिरासत की अवधि को कई बार
बढ़ाया गया और पांच सितंबर को उन्हें 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
आईएनएक्स मीडिया मामला 305 करोड़ रुपये का है। श्री चिदम्बरम पर आरोप है कि 2007 में जब वह
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में वित्त मंत्री थे, 305 करोड़ रुपए की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के
लिए आईएनएक्स समूह को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिये जाने में कथित तौर पर
नियमितता बरती गई।
सीबीआई ने 15 मई 2017 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी जबकि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले
साल धन शोधन का मामला दर्ज किया था।