नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि न्यायमूर्ति अकील
कुरैशी को मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की अधिसूचना जारी करने
के लिये केन्द्र को निर्देश देने हेतु दायर याचिका पर अगले सप्ताह विचार किया जायेगा। प्रधान
न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की पीठ के सम्मुख
जब यह मामला सुनवाई के लिये आया तो पीठ ने कहा कि इस मामले में थोड़ा इंतजार करने की
आवश्यकता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय की कॉलेजियम की आज बैठक होने वाली है। पीठ ने कहा,
‘‘प्रधान न्यायाधीश ने कॉलेजियम की आज बैठक बुलाई है। हम इस पर अगले सप्ताह विचार करेंगे।’’
शीर्ष अदालत ने 28 अगस्त को कहा था कि उसे न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति के लिये कॉलेजियम की
सिफारिश पर विधि एवं न्याय मंत्रालय से एक पत्र मिला है। इस मुद्दे पर गुजरात उच्च न्यायालय
एडवोकेट्स एसोसिएशन ने याचिका दायर कर रखी है। याचिका में दावा किया गया है कि कॉलेजियम की
दस मई की सिफारिश के बावजूद न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति को केन्द्र ने अभी तक अधिसूचित नहीं
किया है।केन्द्र ने 16 अगस्त को न्यायालय से कहा था कि वह न्यायाधीश की प्रोन्नति के बारे में
कॉलेजियम की दस मई की सिफारिश पर एक सप्ताह के भीतर गौर करेगा।