मुंबई। मालेगांव बम विस्फोट मामले में सोमवार को विशेष एनआईए (राष्ट्रीय जांच
एजेंसी) कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की कोर्ट में उपस्थित न हो पाने सम्बन्धी याचिका को ठुकरा
दिया है। कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा सिंह को नियमित कोर्ट में हाजिर रहने की हिदायत दी है।
मालेगांव बम विस्फोट की आरोपित साध्वी प्रज्ञासिंह भोपाल संसदीय क्षेत्र से सांसद चुनी गई हैं। साध्वी
के वकील ने सोमवार को एनआईए कोर्ट में 3 जून से 7 जून तक कोर्ट में उपस्थित न रहने के लिए
याचिका दायर की थी। एनआईए कोर्ट के न्यायाधीश विनोद पाडालकर ने इस याचिका को नामंजूर कर
दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोर्ट में अनुपस्थित न रहने वाले आरोपितों पर कार्रवाई करने का
अधिकार भी कोर्ट के पास है, इसे आरोपितों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि 29 सितंबर' 2008 को मालेगांव में हुए बम विस्फोट में 7 लोगों की मौत हो गई थी
और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल प्रसाद
पुरोहित, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी, अजय राहिरकर व संदीप
डांगे को गिरफ्तार किया गया था और सबको आरोपित बनाया गया था।