सुप्रीम कोर्ट ने दिया हार्दिक पटेल को बड़ा झटका, याचिका पर जल्द सुनवाई से किया इनकार

asiakhabar.com | April 2, 2019 | 5:43 pm IST
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नई दिल्ली। गुजरात के कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट के चुनाव न लडने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन अब एससी ने हार्दिक की इस याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले हार्दिक पटेल ने कहा कि नामांकन का आखिरी दिन नज़दीक आ रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका की जल्द सुनवाई करे। तो वहीं गुजरात सरकार का इस पर कहना है कि वे हार्दिक पटेल की याचिका का विरोध करेगी।

गौरतलब है कि  निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हार्दिक ने गुजरात हाईकोर्ट में ​याचिका दाखिल की थी। उस याचिका में उन्होंने कहा कि उनको चुनाव लडने के लिए सजा से राहत दी जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाने से साफ मना कर दिया। इससे पहले निचली अदालत ने हार्दिक को दो साल की सजा सुनाई थी। दरअसल, पिछले साल हार्दिक पटेल को ​मेहसाणा के भाजपा विधायक दफ्तर पर हमला करने के आरोप में दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी और साथ में उन्हें 50 हजार रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। गौरतलब है कि जन प्रतिनिधित्व कानून और शीर्ष अदालत की व्यवस्था के अनुसार यदि दो साल या इससे अधिक जेल की सजा काट रहा व्यक्ति दो​षसिद्धि पर रोक लगने तक चुनाव नहीं लड़ सकता है।


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