नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की तिथि 28 मार्च कर दी है। सुनवाई की तिथि बदलने की मांग वाड्रा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने की थी।
पहले ये सुनवाई 27 मार्च को होनी थी।कोर्ट ने कल यानि 25 मार्च को सुनवाई की अगली तिथि 27 मार्च को तय की थी। 25 मार्च को वाड्रा की ओर से वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखीं थीं। अब ईडी की ओर से 28 मार्च को दलीलें रखी जाएंगी। केटीएस तुलसी और अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के आरोपों का विरोध करते हुए कहा था कि वाड्रा ने कोर्ट की छूट का कोई बेजा फायदा नहीं उठाया है।पिछले 19 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना जवाब दाखिल किया था। ईडी ने कहा था कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 मार्च को सुनवाई के दौरान ईडी ने वाड्रा के दफ्तर से पिछले साल छापे के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों की हार्ड कॉपी वाड्रा को सौंपी थी। इससे पहले वाड्रा ने दस्तावेज न मिलने तक पूछताछ पर रोक लगाने की मांग की थी।ईडी के मुताबिक लंदन में वाड्रा की करीब 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की संपत्ति के लिए दुबई से पैसे का इंतजाम किया गया था। लंदन की ये संपत्ति 12, ब्रायनस्टोन स्क्वायर में स्थित है। इस संपत्ति को संजय भंडारी 1.9 मिलियन ब्रिटिश पाउंड में खरीदी थी और उसे 2010 में 1.9मिलियन ब्रिटिश पाउंड में ही बेच दी थी। जबकि भंडारी ने 65900 ब्रिटिश पाउंड इसके रेनोवेशन पर खर्च कर चुका है। इसका साफ मतलब है कि उस संपत्ति का असली मालिक भंडारी नहीं था बल्कि रेनोवेशन का खर्च वाड्रा ने वहन किया था।