नयी दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गोकुलपुरी इलाके में एक सीलबंद घर का ताला तोड़ने को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) ने कहा कि पूर्वोत्तर दिल्ली में संपत्ति को सील किया गया था क्योंकि उसे डेयरी केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था जो कथित तौर पर दिल्ली मास्टर प्लान का उल्लंघन था।
अधिकारी ने कहा कि निगम की शिकायत के आधार पर तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 और दिल्ली नगर निगम कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। ।तिवारी द्वारा कथित रूप से ताला तोड़े जाने के एक दिन बाद सोमवार को नगर निगम ने शिकायत दर्ज करायी थी।यह हिस्सा सरकारी कर्मचारी द्वारा जारी किए गए आदेश के प्रति अवज्ञा से संबंधित है और इसके तहत अधिकतम छह महीने की जेल और जुर्माना हो सकता है।
तिवारी ने रविवार को गोकलपुरी का दौरा किया था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि नगर निगम ने केवल एक घर को ही सील किया है।दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने निगम की चुनिंदा नीति का विरोध किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने दावा किया कि सभी घर अवैध रूप से बनाए गए लेकिन निगम ने कार्रवाई के लिए सिर्फ एक विशेष घर का ही चयन किया।तिवारी ने कहा कि वह उच्चतम न्यायालय और उसकी निगरानी समिति से यह सुनिश्चित करने की अपील करना चाहते हैं कि सीलिंग अभियान के नाम पर चुनिंदा कार्रवाई नहीं की जाए।